Income Eligibility Criteria for Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Housing Loan
Pradhan Mantri Awas Yojana के लिए आय पात्रता मानदंड को एक नई आय स्तर श्रेणी शुरू करके संशोधित किया गया है। नई आय पात्रता मानदंड के अनुसार, उच्च आय वाले लोग भी आवास ऋण पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 31 दिसंबर को होम लोन की राशि में वृद्धि की घोषणा की।
सरकार ने अब PMAY होम लोन की अवधि को भी 15 से बढ़ाकर 20 साल कर दिया है। पहले की योजना के अनुसार, 6 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोग। अधिकतम 20 वर्षों के लिए 6.5% की ब्याज सब्सिडी के साथ प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत आवास ऋण का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि पहले की योजना को अपरिवर्तित रखा गया है और नई पीएमएवाई गृह ऋण योजनाएं शुरू की गई हैं।
Pradhan Mantri Awas Yojana – शहरी के तहत होम लोन लेने के लिए नई आय पात्रता मानदंड का विवरण नीचे दिया गया है
PMAY होम लोन के लिए इनकम और पात्रता क्या होनी चाहिए
Maximum Annual Income | Loan Amount | Interest Subsidy | Maximum Tenure |
---|---|---|---|
6 Lakh (Old) | 6 Lakh | 6.5% | 20 Years |
12 Lakh | 9 Lakh | 4% | 20 Years |
18 Lakh | 12 Lakh | 3% | 20 Years |
PMAY Home Loan Income Eligibility | Pradhan Mantri Awas Yojana Home Loan Income Eligibility
पहले की योजना के लिए अधिकतम ऋण अवधि 15 वर्ष थी, लेकिन अब PMAY के लाभार्थी PMAY के तहत होम लोन के लिए किसी भी PLI, बैंक और HFC से अधिकतम 20 वर्षों तक के लिए आवास लोन का लाभ उठा सकते हैं।
नई होम लोन योजना के अनुसार, जिन शहरी लोगों की वार्षिक आय 18 लाख रु. से काम है वे लोग पीएम आवास योजना के तहत आवास लोन का लाभ उठा सकते हैं। सरकार पहले से ही इस योजना के तहत लोन वितरित कर रही है जिसकी अधिकतम वार्षिक आय 6 लाख है। PMAY होम लोन योजनाओं के तहत ऋण नए निर्माण, घर की खरीद या ऐसे घरों के नवीनीकरण के लिए लिया जा सकता है जो आवास के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी भी उठा सकते हैं बशर्ते वे आयकर का भुगतान करें।
PMAY CLSS EWS / LIG / MIG . के लिए आय पात्रता
3.00 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले ईडब्ल्यूएस परिवार PMAY CLSS के लिए पात्र हैं। ऐसे ईडब्ल्यूएस परिवार 6 लाख रुपये तक का कर्ज ले सकते हैं। 6.5% सब्सिडी के साथ। 6 लाख रुपये से अधिक लोन राशि वाले ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे। सीएलएसएस-ईडब्ल्यूएस के तहत पात्र अधिकतम सब्सिडी – 2.67 लाख रु. (लगभग) ले सकते है।
3.00 लाख रुपये से 6.00 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय वाले एलआईजी परिवार PMAY CLSS के लिए पात्र हैं। ऐसे एलआईजी परिवार 6 लाख रुपये से अधिक राशि तक का कर्ज ले सकते हैं। 6.5% सब्सिडी के साथ। 6 लाख के ऊपर के इनकम वाले ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे। सीएलएसएस-ईडब्ल्यूएस के तहत पात्र अधिकतम सब्सिडी – रु. 2.67 लाख ले सकते है।
MIG 1 श्रेणी में वार्षिक पारिवारिक आय 6 लाख से 12 लाख रुपये b/w वाले परिवार शामिल हैं। 9 लाख तक की ऋण राशि के लिए 4% पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी उपलब्ध होगी। MIG-I के मामले में बैंक 9 लाख रुपये से अधिक के होम लोन को मंजूरी दे सकते हैं। लेकिन सब्सिडी 9 लाख रुपये तक ही सीमित रहेगी। CLSS-MIG(I) के तहत पात्र अधिकतम सब्सिडी – रु. 2.35 लाख (लगभग) ले सकते है।
MIG 2 श्रेणी में परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से 18 लाख रु b/w वाले परिवार शामिल हैं। 12 लाख तक की ऋण राशि के लिए 3% पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिग-II के मामले में उपलब्ध होगी। बैंक 12 लाख रुपये से अधिक के होम लोन को मंजूरी दे सकते हैं। लेकिन सब्सिडी 12 लाख रुपये तक ही सीमित रहेगी। सीएलएसएस-एमआईजी (द्वितीय) के तहत पात्र अधिकतम सब्सिडी – रु 2.30 लाख (लगभग) ले सकते है।
सरकार अपनी आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in के माध्यम से उम्मीदवारों के आकलन के लिए PMAY के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रही है।
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